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इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूके तो भरना होगा जुर्माना


इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखरी तारीख है। इससे पहले सरकार ने 31 अगस्त 2015 से बढाकर 7 सितंबर 2015 कर दिया था। इससे भरने के ले लिए विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आय, व्यय, निवेश, कर्ज आदि से संबंधित डाक्यूमेंट्स को एकत्रित कर इसका पूरा ब्यौरा डिपार्टमेंट को ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से भर सकते है। इनकम टैक्स में छूट और राहत के मद्देनजर इन कागजातों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। 
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखरी तारीख निकलने के बाद क्या करें 
किसी भी  वजह से अगर आप आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते है तो
ऐसे में 31 मार्च 2016 तक टैक्स की राशि पर निर्धारित ब्याज के साथ रिटर्न भर सकते हैं।

वही इस तारिख को भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं, तो आपको टैक्स पर ब्याज के साथ-साथ 5000 रुपए जुर्माने के तौर पर भी भरना पड़ेगा। जबकि टैक्स नहीं भरने कि सूरत में व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमे टैक्स चोरी के अपराध में 2-3 साल कैद की सजा का प्रावधान है। 

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